“मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आज मंत्रालय, महानदी भवन में संपन्न हुई कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।”
छत्तीसगढ़ कैबिनेट के निर्णय (30 सितंबर 2026)
1. अतिथि व्याख्याता नीति-2026 लागू
- मूल निवासियों को प्राथमिकता: मेरिट सूची में समान अंक होने पर छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों को पहली वरीयता।
- अनुभव के अंक: शासकीय महाविद्यालयों के साथ-साथ राजकीय विश्वविद्यालयों में प्रति सत्र (न्यूनतम 5 माह) अध्यापन पर 5 अंक (अधिकतम 30 अंकों में से) दिए जाएंगे।
- पुनर्नियोजन का अवसर: विस्थापित अतिथि व्याख्याताओं को रिक्त पदों पर फिर से मौका दिया जाएगा।
- मानदेय व्यवस्था में बदलाव: कालखण्ड (पीरियड) व्यवस्था की जगह अब कार्य-दिवस (Working Days) के आधार पर मानदेय मिलेगा। कार्य-अवधि, दायित्वों और आकस्मिक अवकाश के नियम भी स्पष्ट किए गए।
2. पूर्व अग्निवीरों के लिए भर्ती नियम 2026 मंजूर
- तृतीय श्रेणी के पदों (पुलिस आरक्षक, वनरक्षक, जेल प्रहरी) पर पूर्व अग्निवीरों को 10% आरक्षण देने हेतु ‘छत्तीसगढ़ लोक सेवा पूर्व अग्निवीर सैनिक भर्ती नियम, 2026’ का अनुमोदन।
- इसके तहत नियुक्ति, सेवा शर्तें, आरक्षण और चयन प्रक्रिया के मापदंड तय किए गए।
3. फिल्म ‘हनुमान अंश’ टैक्स फ्री
- फिल्म के प्रदर्शन पर देय राज्य माल एवं सेवा कर (SGST) के बराबर राशि की प्रतिपूर्ति सिनेमाघरों को करने के वाणिज्यिक कर विभाग के आदेश का अनुसमर्थन।